Monday, 24 October 2016

10 अगस्त, 2016

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 
·        10 अगस्त, 2016 को लोक सभा द्वारा कराधान कानून (Taxation Law) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।
·         इस विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून, 1961 और सीमा शुल्क कानून, 1975 में संशोधन करना है।
·         कंपनी अधिनियम, 1956 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कई कंपनियों में विभाजन (Demerge) करने की अनुमति प्रदान करता है।
·         इस विभाजन के परिणामस्वरूप मूल  कंपनी की आय, व्यय और लाभ रिजल्टेंट (विभाजन के बाद बनने वाली) कंपनियों में स्थानांतरित हो जाता है।
·         आयकर कानून अधिनियम, 1961 रिजल्टेंट कंपनियों के कराधान (Taxation) के लिए मूल कंपनी से होने वाली स्थानांतरण पर निगरानी रखता है।
·         उल्लेखनीय है कि-यह प्रावधान तभी लागू किया जाएगा जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी विभाजित (डीमर्ज) होगी और रिजल्टेंट कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं होगी।
·         आयकर कानून अधिनियम, 1961 व्यवसायों को अनुमति प्रदान करता है कि वह अपनी कर योग्य आय पर छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा यह छूट नए कर्मचारियों को भर्ती करने की लागत का 30 प्रतिशत हो सकती है।
·         इस अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि-कर्मचारियों को पिछले वर्ष न्यूनतम 240 दिन के लिए नियोजित होना आवश्यक है।
·         इस विधेयक के तहत परिधान (वस्त्र) निर्माण करने वाले व्यवसायों हेतु इस सीमा को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है।
·         इस विधेयक के अंतर्गत मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत करने का प्रविधान किया गया है।

·         ध्यातव्य है कि वर्तमान में ग्रेनाइट और मार्बल के आयात पर सीमाशुल्क की दर 10 प्रतिशत है।

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